प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद, हनीफ, दिनेश पासी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने इस मामले में अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया.(Atiq ahmed case update)

 


 

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अतीक को आज ही साबरमती जेल रवाना किया जाएगा. नैनी जेल से अतीक अहमद को अहमदाबाद ले जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. बताया जा रहा है कि आधे घंटे के अंदर अतीक अहमद को साबरमती जेल के लिए रवाना किया जाएगा.(Atiq ahmed case update)

 

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उमेश पाल अपहरण केस में कुल 11 आरोपी थे

इनमें से एक की मौत हो गई थी. कोर्ट ने 3 को दोषी करार दिया है. जबकि 7 को बरी कर दिया है.(Atiq ahmed case update)

 

3 दोषी करार- अतीक अहमद, दिनेश पासी खान, शौलत हनीफ.

 

7 आरोपी बरी- अतीक का भाई अशरफ, अंसार बाबा, फरहान, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक मल्ली और एजाज अख्तर.

 

 

 

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उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, दिनेश पासी और उसके वकील खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया गया है. एमपी/एमएलए कोर्ट ने सभी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों पर पांच-पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं अतीक के भाई अशरफ उर्फ खालिद अजीम सहित सात अभियुक्तों को कोर्ट ने सबूत के अभाव में बरी कर दिया है. अतीक और अशरफ की पेशी के मद्देनजर अदालत और जेल परिसर के बाहर कड़ी सुरक्षा लगाई गई थी. दोनों भाइयों को दो अलग-अलग जेलों से सोमवार को प्रयागराज लाया गया था.

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