दरअसल, दो दिन बाद देश के एक और को-ऑपेरिटव बैंक पर ताला लग जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने पुणे के रुपी सहकारी बैंक।(bank will be locked)
रिजर्व बैंक ने अगस्त में पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया था। बैंक 22 सितंबर को अपना काम-काज बंद कर देगा। इसलिए ग्राहकों के पास खाते से पैसे की निकासी के लिए अब सिर्फ दो दिन का समय बचा है। इसके बाद ग्राहक अपने पैसों की निकासी नहीं कर पाएंगे। RBI के अनुसार, रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड की वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी और बैंक के पास पूंजी नहीं बची थी। इस वजह से केंद्रीय बैंक ने इसका बैकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया। रिजर्व बैंक ने 10 अगस्त को ही एक प्रेस रिलीज जारी कर इस बारे में जानकारी दी थी। इसमें बता दिया गया था कि रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड का बैकिंग लाइसेंस 6 हफ्ते के बाद रद्द कर दिया जाएगा.(bank will be locked)
रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड में जिन ग्राहकों के पैसे जमा हैं, उन्हें पांच लाख रुपये तक के डिपॉजिट पर बीमा कवर का लाभ मिलेगा। इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशनकी तरफ से ये बीमा मिल रही है। DICGC भी रिजर्व बैंक की एक सब्सिडियरी है। ये को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। अब अगर जिनका पांच लाख रुपये तक का फंड रुपी सहकारी बैंक में जमा है, उसे DICGC की तरफ से पूरा क्लेम मिलेगा।(bank will be locked)