नई दिल्ली. हिट एंड रन कानून मामले में तीन नए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ हड़ताल पर गए ट्रांसपोर्टरों की केंद्र सरकार के साथ सुलह हो गई है।(Hit and run law) केंद्र सरकार के साथ आज शाम मीटिंग के बाद फिलहाल इन्हें लागू नहीं करने का फैसला किया गया ने है।
Read more:बालको के ऊर्जा संरक्षण अभियान से संयंत्र और समुदाय में ऊर्जा बचत को मिला बढ़ावा.
बता दें कि, केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे नए ‘हिट एंड रन’ कानून को लेकर देशभर के ट्रक ड्राइवरों ने चक्का जाम कर दिया है। इस बीच मंगलवार देश शाम केंद्र सरकार ने प्रदर्शन कर रहे संगठनों से आंदोलन वापस लेने का आग्रह किया था।(Hit and run law)
बैठक के बाद केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, “हमने आज अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं, हम ये भी कहना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लागू करने से पहले अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।”