यूपी, बिहार, मध्‍य प्रदेश, राजस्‍थान, गुजरात… तमाम राज्‍यों के ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर सड़कों पर उतर आए हैं। वजह है ‘हिट एंड रन’ पर लाया जा रहा नया कानून। इसमें ‘हिट एंड रन’ को लेकर बेहद सख्‍ती से निपटने का प्रावधान किया गया है। यह भारतीय न्याय संहिता का हिस्‍सा है।(Hit & run law) इसके तहत ऐसे मामलों में ड्राइवरों को 10 साल तक की सजा या 7 लाख रुपये जुर्माने की बात कही गई है। इसने ड्राइवरों के होश उड़ा दिए हैं। कानून के विरोध में देश के कई राज्‍यों में ड्राइवरों ने चक्‍काजाम करना शुरू कर दिया है। सख्‍त प्रावधान के जरिये सरकार की मंशा सड़क हादसों पर अंकुश लगाना है। इसके उलट ड्राइवरों को लगता है कि यह उनके साथ ज्‍यादती है। यह पूरा कानून क्‍या है?

 


Read more:स्वदेशी मेला रायपुर का आयोजन साईस कॉलेज ग्राउंड में 25 से 31 जनवरी.

 

हिट एंड रन पर नए कानून के किस प्रावधान का विरोध?

ट्रक और बस ड्राइवर भारतीय न्याय संहिता के एक प्रावधान का विरोध कर रहे हैं।(truck driver protest) इसके तहत लापरवाही से गाड़ी चलाने पर गंभीर सड़क दुर्घटना होने और पुलिस या प्रशासन के किसी अधिकारी को सूचित किए बिना मौके से भागने वाले चालकों को 10 साल तक की सजा या सात लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

 

हिट एंड रन पर नए कानून के विरोध का क्‍या है कारण?

चक्‍काजाम करने वाले ड्राइवरों का दावा है कि ‘हिट एंड रन’ के मामलों में विदेश की तर्ज पर सख्त प्रावधान लाया गया है। इसे लाने से पहले विदेश की तरह बेहतर सड़क और परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने कहा है कि नए नियमों के कारण ड्राइवर नौकरी छोड़ रहे हैं। देशभर में पहले से ही 25-30 फीसदी ड्राइवरों की कमी है। ऐसे कानून ड्राइवरों की किल्‍लत को और बढ़ाएंगे। देश की अर्थव्यवस्था में रोड ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों का बड़ा योगदान है। प्रदर्शनकारी ड्राइवरों का कहना है कि नए कानून के अनुसार, ‘हिट एंड रन’ मामलों में 10 साल तक की जेल और सात लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। ड्राइवर इतनी बड़ी राशि कैसे भर सकते हैं।

 

हिट एंड रन पर अभी तक क्या रहा है कानून?

अब तक हिट एंड रन मामले में आईपीसी की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना), 304A (लापरवाही के कारण मौत) और 338 (जान जोखिम में डालना) के तहत केस दर्ज किया जाता है। इसमें दो साल की सजा का प्रावधान है। खास मामलों में आईपीसी की धारा 302 भी जोड़ी जाती है।

 

क्‍या है ड्राइवरों की मांग?

ड्राइवरों की मांग है कि जब तक सरकार हिट एंड रन पर नए कानून को वापस नहीं लेती तब तक बस और ट्रक नहीं चलाएंगे। तमाम राज्‍यों में चालकों ने बस और ट्रक चलाने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार के नए परिवहन नियमों का ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने भी विरोध किया है। ऑल इंडिया ट्रक चालक संगठन ने एक जनवरी को हड़ताल का आह्वान किया था।

 

हिट एंड रन के नए कानून को वापस लेने की मांग को लेकर वाहन चालकों की हड़ताल के चलते प्रदेशभर में 1 लाख से ज्यादा बस, ट्रक और टैंकर के पहिए थम गए हैं।(hike in petrol price)इसका असर पेट्रोल पंपों पर लंबी-लंबी लाइन के रूप में दिखा। रायपुर के 40 से अधिक पंपों में पेट्रोल-डीजल खत्म हो गया है। शहर के 24 में से 20 पंप ड्राय हो गए हैं। भिलाई और जगदलपुर में भी यही हालात थे। वहीं बिलासपुर में दोपहर में ड्राय रहे पंप शाम को सप्लाई मिलने से खुल गए।

By Ankit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *