रायपुर. छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी अब वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर रील या वीडियो शेयर नहीं कर पाएंगे. सोशल मीडिया पर जो भी पोस्ट करेंगे, उसमें एक सरकारी कर्मचारी के आचरण के संबंध में जो नियम बनाए गए हैं, उसका ध्यान रखेंगे. यही नहीं, एक सामान्य नागरिक के रूप में भी यदि कोई पोस्ट करेंगे तो यह स्पष्ट करना होगा कि यह उनका व्यक्तिगत पोस्ट है और इससे विभाग को लेना-देना नहीं है.(police guidelines for social media)

 


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राज्य के खुफिया विभाग ने पहली बार सोशल मीडिया के उपयोग के संबंध में एक परिपत्र जारी किया है. इसमें सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के लिए यह स्पष्ट किया गया है कि वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह करेंगे. दरअसल, कई पुलिस अधिकारी और कर्मचारी वर्दी में कई तरह की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करते हैं. कई ऐसे भी हैं जो नियमित रूप से रील पोस्ट करते हैं. पुलिस विभाग का मानना है कि वर्दी या उसका कोई भाग पहनकर मनोरंजक रील शेयर करना गरिमा के खिलाफ है. साथ ही, भाषा शैली भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें विभाग की गरिमा और अनुशासन बना रहे. एक और खास बात यह है कि पुलिस अधिकारी कर्मचारी कोई भी विभागीय दस्तावेज बिना अनुमति के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर पोस्ट नहीं कर सकेंगे.(police guidelines for social media)

 

CG : पुलिस वर्दी में रील बनाना हुआ बैन,सोशल मीडिया के उपयोग के लिए जारी की गाइडलाइन

 

CG : पुलिस वर्दी में रील बनाना हुआ बैन,सोशल मीडिया के उपयोग के लिए जारी की गाइडलाइन

CG : पुलिस वर्दी में रील बनाना हुआ बैन,सोशल मीडिया के उपयोग के लिए जारी की गाइडलाइन

By Ankit

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