सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नेतृत्व में 14 विपक्षी दलों द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया, जिसमें विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के “मनमाने उपयोग” का आरोप लगाया गया था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहां की राजनेताओं को नागरिकों से ऊंचे पायदान पर नहीं रखा जा सकता है और वे कानून के तहत विशेष उपचार और गिरफ्तारी से छूट की मांग नहीं कर सकते हैं।आप विशिष्ट मामलों के साथ आएं, हम इससे निपटेंगे। शीर्ष अदालत ने कहा, हम कुछ आंकड़ों के आधार पर कानून को संक्षेप में नहीं रख सकते हैं।(Politicians cannot demand special)

 

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SC ने कहा कि किसी मामले के तथ्यों के बिना सामान्य दिशा-निर्देश देना बेहद खतरनाक है।हमें कानून के सामान्य सिद्धांत निर्धारित करने के लिए तथ्यों की जरूरत है।(Politicians cannot demand special)

 

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इसके अलावा विपक्षी दलों ने एक नए सेट की मांग की थी। जिसके तहत गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत को नियंत्रित किया जा सके। कोर्ट ने इस याचिका के लिए विपक्षी दलों को फटकार भी लगाई। साथ ही कहा कि वो नेताओं के लिए अलग नियम नहीं बना सकते हैं।

 

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