कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को सूरत की एक स्थानीय अदालत में अपनी 2019 की टिप्पणी से संबंधित अपील दायर कर  मानहानि के मामले में अपनी सजा को चुनौती दी। सूरत जिला एवं सत्र न्यायालय ने उन्हें मानहानि मामले में सुनवाई की अगली तारीख 13 अप्रैल तक के लिए जमानत दे दी है।(Defamation case Rahul Gandhi)

 


 

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सजा पर रोक लगा दी गई है

राहुल गांधी के वकील रोहन पानवाला ने कहा की अदालत ने जमानत दे दी । सजा पर भी रोक लगा दी गई (2019 के मानहानि मामले में)। अब दोषसिद्धि पर रोक के लिए आवेदन 13 अप्रैल को सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया है।” राहुल गांधी 13 अप्रैल को अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे, उनके वकीलों ने कहा।अगर सजा पर रोक लगाई जाती है तो राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाल की जा सकती है.(Defamation case Rahul Gandhi)

 

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अदालत ने गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका पर शिकायतकर्ता भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है। शिकायतकर्ता को 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है।(Defamation case Rahul Gandhi)

 

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यदि दूसरे आवेदन की अनुमति दी जाती है, तो गांधी की लोकसभा सदस्यता संभावित रूप से बहाल हो सकती है।राहुल गांधी के वकीलों की टीम के एक वकील ने कहा, “राहुल गांधी के लिए दोषसिद्धि पर रोक महत्वपूर्ण है। अगर रोक नहीं दी जाती है, तो राहुल लोकसभा से अयोग्य हो जाएंगे। अदालत 13 अप्रैल को आवेदन पर सुनवाई करेगी।”इस बीच, गांधी के वकील पानवाला ने रॉयटर्स को बताया कि उनके मुवक्किल “कई आधारों” पर सजा के आदेश को चुनौती देंगे।पानवाला ने कहा, “2019 के भाषण का उद्देश्य मोदी उपनाम वाले लाखों लोगों को बदनाम करना नहीं था।”

 

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एक अपील और दो आवेदन

सजा के खिलाफ अपील दो अन्य आवेदनों के साथ थी, पहला सजा के निलंबन के लिए आवेदन, जो अनिवार्य रूप से नियमित जमानत के लिए एक आवेदन है, और दूसरा, दोषसिद्धि के निलंबन के लिए एक आवेदन।

 

अपील दाखिल करने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, “यह ‘मित्रकाल’ के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है…इस संघर्ष में सच्चाई मेरा हथियार है और सच्चाई मेरा समर्थन है!”

 

By Ankit

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