छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की दूसरे चरण चुनाव कल होगा। मतदान दिवस के लिए सभी शासकीय और प्राइवेट संस्थानों में छुट्टी की घोषणा की गई है। इसके साथ ही वे कार्यालय और संस्थान भी शामिल हैं, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत शामिल हैं।(Chhattishgarh vidhansabha election 2023) निजी संस्थानों, औद्योगिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अधिकारी और कर्मचारियों को सवैतनिक छुट्टी रहेगी। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है।

 


निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार श्रम विभाग ने विधानसभा चुनाव के लिए औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को मतदान दिवस पर छुट्टी दिया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 की धारा 135 के तहत प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के कर्मचारियों को छुट्टी देने की बात कही है। इसके साथ अन्य राज्यों में भी इसी तरह सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।(Chhattishgarh vidhansabha election 2023)  सवैतनिक अवकाश नहीं देने पर नियोक्ता पर दंडनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। आयोग के अनुसार वे कर्मचारी भी अवकाश के पात्र होंगे, जिनका नाम अन्य चुनाव क्षेत्र में दर्ज है।

 

सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं उन कारखानों में पहले और दूसरे पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन दो-दो घंटे का छुट्टी दिया जाए। बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाए। मतदान की सुविधा समस्त कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों चाहे दैनिक वेतनभोगी या आकस्मिक श्रमिक हो उनको भी छुट्टी दी जाए।(Chhattishgarh vidhansabha election 2023)

 

आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश और तेलंगाना जहां विधानसभा चुनाव मतदान के लिए 17 और 30 नवंबर को निर्धारित है। इस समय पड़ोसी राज्य के बहुत से मतदाता जो छत्तीसगढ़ में निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों काम कर रहे हैं। उन्हें उनके गृह राज्य के मतदान दिवस के दिन सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।

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कैसे चेक कर सकते हैं या जुड़वा सकते हैं?

अगर आपका नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी वोटिंग लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं। आप अपने फोन के जरिए भी नाम जुड़वाने, नाम ट्रांसफर करने और वोटर आईडी में कोई बदलाव करने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन माध्यम से ये भी पता कर सकते हैं कि आखिर वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं और उसके बाद से मतदान केंद्र बताकर वोट दे सकते हैं।

 

हेल्पलाइन नंबर

वोटर आईडी से जुड़ी और ज्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। इनमें 1800111950,180023311950 और 1950 है।

 

बिना वोटर आईडी के दे पाएंगे वोट

अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी आप वोट दे सकते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है। नाम ना होने की दशा में कोई वोट नहीं दे सकता, लेकिन अगर नाम है और वोटिंग आईडी कार्ड नहीं तो वोट दे सकते हैं। इस स्थिति में आप अन्य आईडी प्रूफ दिखाकर वोट दे सकते हैं। इस स्थिति में आप वोटिंग के दिन वोटर आईडी कार्ड के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पासबुक, बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि को दिखाकर भी वोट दे सकते हैं. इस दौरान सरकारी फोटो आईडी कार्ड होना आवश्यक है।

By Ankit

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