जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में नवम्बर और दिसम्बर 2022 में राशन का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित राशनकार्डों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी अंत्योदय प्राथमिकता, एकल निराश्रित एवं निःशक्तजन राशनकार्डों पर माह नवम्बर 2022 से दिसम्बर 2022 तक नियमित एवं अतिरिक्त आबंटन के खाद्यान्न का वितरण निःशुल्क किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

 


 

 

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कलेक्टर शर्मा ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया है कि वे सभी शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक को जानकारी प्रदाय के साथ ही वितरण किए जाने वाली चावल की मात्रा का चार्ट सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों में प्रदर्शित कराएं।

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