नगर पालिक निगम रायपुर के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में कल दिनांक 22 मार्च 2023 बुधवार को चेट्रीचण्ड एवं दिनांक 30 मार्च 2023 गुरुवार को रामनवमी के पावन अवसर पर मांस – मटन का विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।(Meat and mutton shops)

 

 

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इस सम्बन्ध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिनांक 22 मार्च 2023 बुधवार को चेट्रीचण्ड एवं दिनांक 30 मार्च 2023 गुरुवार को रामनवमी के पावन अवसर पर रायपुर नगर पालिक निगम के सम्पूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस–मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है। किसी भी दुकान में मांस विक्रय करते पाये जाने पर मांस जप्त करने की कार्यवाही की जायेगी और सम्बंधित व्यक्ति के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही भी की जायेगी।(Meat and mutton shops)

 

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नगर पालिक निगम रायपुर के समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारी गण, समस्त जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस- मटन के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबन्ध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे और इस हेतु अपने – अपने सम्बंधित जोन क्षेत्रों में सतत निरन्तरता से पर्यवेक्षण करेंगे।

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