छत्तीसगढ़ राज्य की नोडल एजेंसी द्वारा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना और शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
राज्य नोडल एजेंसी को कई शिकायतें मिलीं, जिनमें कुछ अस्पतालों पर अनावश्यक पैकेज ब्लॉक करने, अनावश्यक रूप से आई.पी.डी. और आई.सी.यू. के पैकेज को रोकने, योजना के लाभ देने से इनकार करने और मरीजों से अतिरिक्त नगद राशि वसूलने का आरोप था। इन शिकायतों के आधार पर संबंधित अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जब अस्पतालों के जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए, या कुछ अस्पतालों ने जवाब नहीं दिया, तो उन पर कार्रवाई की गई।
इस कार्रवाई के तहत समता हॉस्पिटल डोंडी लोहारा बालोद और अन्य अस्पतालों का योजनाओं के तहत पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। इन पर अनावश्यक पैकेज ब्लॉक करने और उच्चाधिकारियों के निर्देशों का पालन न करने का आरोप था।
वहीं, जय अम्बे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर पर गलत तरीके से आई.सी.यू. पैकेज को ब्लॉक करने के मामले में 31 लाख 32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही, इस अस्पताल को तीन महीने के लिए योजना से निलंबित कर दिया गया है।